राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2025 के तहत “Give-Up Ration Card Campaign” की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) से हटाकर, उन जरूरतमंद लोगों को शामिल करना है, जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं।
यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं और सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, तो स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि Rajasthan Khadya Suraksha Yojana से नाम कैसे हटाएं, इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
गिव-अप राशन कार्ड अभियान क्या है?
राजस्थान सरकार ने इस बार पूरे राज्य में Give-Up Ration Card Scheme एक स्वैच्छिक अभियान चालु कर रखा है, जिसके तहत वित्तीय रूप से मजबूत परिवार अपने राशन कार्ड को रद्द (Cancel) कर सकते हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर आप भी सम्पन परिवार से आते है या अब हो गए और अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटना चाहते है तो सरकार के द्वारा Give Up अभियान के तहत नाम हटवा सकते हो।
गिव-अप अभियान के मुख्य लाभ:
✔ जरूरतमंद परिवारों को राशन मिलेगा।
✔ राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी होगी।
✔ नई पात्रता सूची में अधिक ज़रूरतमंद लोग जोड़े जाएंगे।
✔ आर्थिक रूप से सक्षम लोग सरकार की मदद कर सकेंगे।
किन लोगों को अपना नाम हटाना चाहिए?
राजस्थान सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले परिवारों को राशन योजना से बाहर किया जाएगा।
अपात्र परिवारों की सूची:
- आयकरदाता (Income Tax Payer) परिवार।
- सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत लोग।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक।
- चार पहिया वाहन (Car, SUV, Jeep) मालिक (ट्रैक्टर को छोड़कर)।
- बड़े व्यवसायी या स्थायी आमदनी वाले व्यक्ति।
यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाना होगा।
Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Se Naam Kaise Hataye?
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Process)
राजस्थान सरकार ने गिव-अप राशन कार्ड (Give-Up Ration Card Online) हटाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।
राज्य सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से स्वतः हटने के लिए आवेदन फॉर्म” पर क्लिक करें
अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा ।- गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से स्वतः हटने के लिए आवेदन फॉर्म में आपको कुछ जानकारी देनी होगी
- अपने जिले और रायन कार्ड नंबर दर्ज करें
- अब आपके सामने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का फॉर्म खुल जायेगा
- इसमें राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और बैंक विवरण भरें।
- स्वयं घोषणा पत्र (Self Declaration) अपलोड करें।
सभी विवरणों की समीक्षा करें और सबमिट करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Offline Process)
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया से भी राशन कार्ड हटवा सकते हैं।
✔ स्टेप 1: नजदीकी राशन दुकान (Fair Price Shop – FPS) या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय जाएं।
✔ स्टेप 2: वहां से गिव-अप फॉर्म (Give-Up Form) प्राप्त करें।
✔ स्टेप 3: सभी आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
✔ स्टेप 4: राशन दुकान विक्रेता (Dealer) या संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
✔ स्टेप 5: आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे संभालकर रखें।
गिव-अप अभियान के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- राशन कार्ड (Ration Card)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- स्वयं घोषणा पत्र (Self-Declaration Letter)
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
गिव-अप अभियान की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2025
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 31 जनवरी 2025
👉 आप अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट पर जाकर तिथि की पुष्टि कर सकते हैं।
NFSA गिव-अप फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
अगर आप राशन कार्ड गिव-अप करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।
🔹 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए:
1️⃣ NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ “Give-Up Ration Card” विकल्प पर क्लिक करें।
3️⃣ फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
4️⃣ सभी जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
5️⃣ निकटतम राशन दुकान या सरकारी कार्यालय में जमा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या गिव-अप अभियान अनिवार्य है?
नहीं, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) प्रक्रिया है।
Q2. मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आप RRCC Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गिव-अप राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
Q3. अगर मैंने गलती से अपना राशन कार्ड गिव-अप कर दिया तो क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ?
नहीं, एक बार नाम हटाने के बाद आप इस योजना में दोबारा शामिल नहीं हो सकते।
Q4. गिव-अप करने के बाद क्या मुझे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा?
हाँ, आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि का लाभ उठा सकते हैं।
Q5. क्या मेरे परिवार का कोई अन्य सदस्य राशन कार्ड गिव-अप कर सकता है?
हाँ, यदि कोई सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, तो वह व्यक्तिगत रूप से अपना नाम हटवा सकता है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का गिव-अप अभियान (Give-Up Campaign) एक बेहतरीन पहल है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राशन योजना का सही लाभ मिल सके। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो राशन कार्ड गिव-अप करें और जरूरतमंदों की मदद करें।
अभी आवेदन करें और गरीबों को उनके हक का राशन प्राप्त करने में मदद करें!