राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं – पूरी जानकारी हिंदी में

दोस्तों आज हम आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है आदि संपूर्ण जानकारी यहां उपलब्ध करवा रहे हैं


 मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं, आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों और कई अन्य सरकारी कार्यों में आवश्यक होता है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यह प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत उपयोगी और जरूरी दस्तावेज है।


आवेदन की प्रक्रिया (ऑनलाइन और ई-मित्र के माध्यम से)

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। राज्य सरकार ने इसे डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया है। अधिकांश लोग ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ही आवेदन करते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटर सभी जानकारी खुद भरता है और आपको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।

आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करना होता है। ऑपरेटर आपके दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करता है और एक आवेदन रसीद देता है, जिसमें आवेदन संख्या होती है। इस आवेदन संख्या की मदद से आप अपने प्रमाण पत्र की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

आप मूल निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा कर सभी जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज सलग्न करके sso id मैं लॉगिन करके स्वयं भी मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अपनी एसएसओ आईडी लोगिन करने पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की सेवा का आयकान दीखाई देगा वहां आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज एवं फिजिकल फॉर्म अपलोड करके घर बैठे मूल निवास बना सकते हैं


मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

सामान्यतः मूल निवास प्रमाण पत्र 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर बन जाता है। हालांकि कुछ मामलों में यदि दस्तावेजों में कोई त्रुटि या सत्यापन में देरी होती है, तो समय थोड़ा और लग सकता है। एक बार जब प्रमाण पत्र बन जाता है, तो आप उसे फिर से ई-मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या SSO Rajasthan पोर्टल पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं।


मूल निवास के लिए जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगते हैं?

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड , माता या पिता अन्यथा स्वयं का 10 वर्ष पुराना वोटर कार्ड या बिजली बिल पासपोर्ट साइज फोटो, और एक शपथ पत्र शामिल है। यह शपथ पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क कितना लगता है?

यदि आप ई-मित्र केंद्र से आवेदन करते हैं, तो केंद्र पर सेवा शुल्क लिया जाता है जो कि लगभग ₹50 से ₹100 के बीच हो सकता है। अगर आप स्वयं SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो केवल ₹10 का शुल्क लगता है। ई-मित्र केंद्र पर शुल्क जिले या ऑपरेटर पर निर्भर करता है, इसलिए पहले से जानकारी लेना उचित रहेगा।


मूल निवास प्रमाण पत्र कहां-कहां काम आता है?

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग बहुत से सरकारी और निजी कार्यों में किया जाता है। जैसे – सरकारी नौकरी में आवेदन करते समय, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के समय, छात्रवृत्ति के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, राज्य की योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तथा अन्य सरकारी सेवाओं में निवास सिद्ध करने के लिए। इसके बिना कई योजनाओं में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।


 अंतिम सुझाव

यदि आपने अभी तक अपना मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो इसे जल्द ही बनवाएं। यह एक बार बन जाने के बाद कई वर्षों तक मान्य होता है और आपको कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने, कॉलेज एडमिशन में मदद करता है। दस्तावेज जमा करते समय सभी जानकारी सही भरवाएं और आवश्यक फोटो व प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं, ताकि आपका आवेदन बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।

मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म

मूल निवास प्रमाण पत्र का फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


नोट: आवेदन की स्थिति, डाउनलोड और अन्य जानकारी के लिए आप sso.rajasthan.gov.in या jansoochna.rajasthan.gov.in पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

 

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