अब छोटी दुकानों को भी लेना होगा लाइसेंस, सरकार का नया Rule

राज्य सरकार ने प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए संबंधित व्यापारी को नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

यह नियम प्रदेशभर में एक समान रूप से लागू किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।


बिना लाइसेंस बेचने पर लगेगा जुर्माना और हो सकती है सजा

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यदि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ₹1 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम या स्थानीय निकाय उस दुकान को सील भी कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकी जा सके।


नाबालिगों को बेचने पर विशेष सजा

नए नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई दुकानदार नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर पहले से अधिक कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।


लाइसेंस कहाँ से और कैसे मिलेगा?

राज्य के सभी नगर निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय जाकर व्यापारी आवेदन कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ तंबाकू बेचने वाले अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग-अलग जिलों में भिन्न हो सकती है।


सरकार का उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार का उद्देश्य तंबाकू की अनियंत्रित बिक्री को रोकना, नाबालिगों को इससे दूर रखना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह कदम COTPA एक्ट 2003 के अंतर्गत भी आता है, जिसमें तंबाकू के विज्ञापन और बिक्री को लेकर कई नियम बनाए गए हैं।


तंबाकू विक्रेताओं के लिए जरूरी सुझाव

  • समय रहते लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि जुर्माना और सजा से बचा जा सके।
  • विद्यालयों और अस्पतालों के पास तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है।
  • नाबालिगों को किसी भी हालत में तंबाकू उत्पाद न बेचें।
  • दुकान पर चेतावनी बोर्ड लगाएं – “धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।”

निष्कर्ष

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राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे न केवल आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना भी संभव होगा। यदि आप भी तंबाकू व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज ही अपने निकटतम नगर निकाय कार्यालय में जाकर लाइसेंस बनवाएं और नियमों का पालन करें।

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