अगर आप दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में एक नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इन नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी और भारी जुर्माना भी लगेगा।
नया नियम क्या है?
दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया है। इसके तहत:
- 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा
- 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी पेट्रोल/सीएनजी नहीं मिलेगा
- यदि कोई वाहन मालिक नियम का उल्लंघन करता है, तो उस गाड़ी को जब्त किया जाएगा और चालान भी काटा जाएगा
किन वाहनों पर लागू होगा यह नियम?
यह नियम केवल दिल्ली में रजिस्टर गाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से दिल्ली में चल रही पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा। यदि आपकी गाड़ी दिल्ली की सीमा में आती है और तय सीमा से अधिक पुरानी है, तो वह भी इस नियम के दायरे में मानी जाएगी।
पेट्रोल पंपों पर निगरानी कैसे होगी?
दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रत्येक पंप पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र की जांच करेंगे। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी ईंधन भरवाने आएगी, सिस्टम उसे पहचान लेगा और ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही “तीसरी आंख” के नाम से एक मोबाइल ऐप के जरिए MCD, पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें नियम तोड़ने वालों की पहचान कर रही हैं।
वाहन जब्त होने की स्थिति में क्या होगा?
यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं या दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं और वह गाड़ी तय उम्र सीमा से अधिक पुरानी है, तो:
- गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा
- चालान के रूप में भारी जुर्माना लगाया जाएगा
- दोपहिया गाड़ी: ₹5,000
- चारपहिया गाड़ी: ₹10,000
- टोइंग और पार्किंग शुल्क अलग से वसूला जाएगा
नियम कब और कहाँ तक लागू होगा?
- 1 जुलाई 2025 से: यह नियम दिल्ली में प्रभावी हो गया है
- 1 नवंबर 2025 से: नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे एनसीआर क्षेत्रों में लागू होगा
- 1 अप्रैल 2026 से: यह नियम पूरे एनसीआर में लागू हो जाएगा
वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?
यदि आपकी गाड़ी इन नियमों की सीमा में आ रही है, तो आपके पास कुछ विकल्प हैं:
1. वाहन को स्क्रैप करवाना
आप अपनी पुरानी गाड़ी को अधिकृत स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप करवा सकते हैं। इसके बाद आपको RTO से एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आपकी गाड़ी कानून के मुताबिक नष्ट कर दी गई है।
2. अन्य राज्य में ट्रांसफर कराना
अगर आपकी गाड़ी अच्छी हालत में है और आप उसे चलाना चाहते हैं, तो आप उसे NCR के बाहर किसी राज्य में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए:
- RTO से NOC (No Objection Certificate) लेना होगा
- नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा
- गाड़ी की उम्र और वहाँ के स्थानीय नियमों को ध्यान में रखना होगा
3. गाड़ी को इलेक्ट्रिक किट से अपग्रेड कराना
कुछ मामलों में वाहन को इलेक्ट्रिक किट से अपग्रेड करने की अनुमति मिलती है। हालांकि यह विकल्प अभी सीमित है और इसके लिए सरकार से विशेष स्वीकृति लेनी होती है।
क्या यह नियम सभी पर लागू होता है?
यह नियम सभी निजी, व्यावसायिक और सार्वजनिक गाड़ियों पर लागू है, चाहे वह कार हो, बाइक, स्कूटर, बस या ट्रक। कुछ विशेष सरकारी और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है, लेकिन आम जनता के लिए यह पूरी तरह से लागू है।
क्यों लाया गया यह नियम?
दिल्ली-NCR क्षेत्र लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) की सिफारिशों पर यह फैसला लिया गया है। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
निष्कर्ष
अगर आपकी गाड़ी डीजल है और 10 साल पुरानी हो चुकी है, या पेट्रोल की है और 15 साल पुरानी है, तो अब समय आ गया है कि आप उसका भविष्य तय करें। या तो उसे स्क्रैप करवा दें, या किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करें। अगर आपने यह नहीं किया और नियमों का उल्लंघन किया, तो भारी जुर्माने के साथ गाड़ी जब्त भी की जा सकती है।
सरकार का यह कदम पर्यावरण की दृष्टि से भले ही सही हो, लेकिन इसका असर आम लोगों की जेब पर जरूर पड़ेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली जैसे नियम अन्य राज्यों में भी लागू हो सकते हैं, इसलिए जागरूक रहें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं।
अगर आप इस विषय में स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, एनओसी प्रक्रिया, या किसी विशेष राज्य में गाड़ी ट्रांसफर को लेकर जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं — हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं।